उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी (1) के अनुसार 01-06- 2024 को वेतन सहित अवकाश घोषित किया गया है।
Lok Sabha Election 2024: पंजाब में काम करने वाले हिमाचल प्रदेश और यूटी चंडीगढ़ के मतदाताओं के लिए 1 जून, 2024 को वोट डालने के लिए विशेष अवकाश की घोषणा की गई है।
इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि पंजाब राज्य के सरकारी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों में से यदि कोई भी यूटी चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का मतदाता है, तो वह अपना वोट डालने के लिए अपना वोटर कार्ड प्रस्तुत करके 01-06-2024 (शनिवार) को संबंधित प्राधिकारी से विशेष अवकाश प्राप्त कर सकेगा।
उन्होंने आगे कहा कि यूटी चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के मतदाता जो पंजाब के किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यवसाय, व्यापार या किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं, उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी (1) के अनुसार 01-06- 2024 को वेतन सहित अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में पंजाब सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है.
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