कमेटी की अध्यक्षता पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह करेंगे;
Shambhu Border: शंभू बॉर्डर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 सितंबर) को पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी का गठन किया है.
कमेटी की अध्यक्षता पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह करेंगे;
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने शंभू बॉर्डर पर नाकाबंदी हटाने के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ हरियाणा राज्य द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया . बता दे कि यह नाकाबंदी हरियाणा द्वारा प्रदर्शनकारियों को दिल्ली की ओर कूच करने से रोकने के लिए लगाई गई थी।
पीठ ने कमिटी से आग्रह किया कि वह आंदोलनकारी किसानों से संपर्क करे और उनसे अनुरोध करे कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग पर शम्भू बॉर्डर से अपने ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ आदि हटा लें, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। प्रदर्शनकारियों को अपने आंदोलन को अधिकारियों द्वारा पहचाने गए वैकल्पिक स्थल पर स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता है।
पीठ ने किसानों को राजनीतिक दलों से दूर रहने की चेतावनी दी और कहा कि किसानों के विरोध का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा कि दोनों राज्यों में कृषि समुदायों की एक बड़ी आबादी हाशिए पर पड़े समुदायों से संबंधित है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, और वे सहानुभूति के हकदार हैं। इसलिए, पीठ ने कहा कि उन्हें लगा कि उनके मुद्दों पर विचार करने के लिए एक तटस्थ समिति गठित की जानी चाहिए।
कमेटी के सदस्य हैं:
1. न्यायमूर्ति नवाब सिंह, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश;
2. पीएस संधू, सेवानिवृत्त आईपीएस, हरियाणा के पूर्व महानिदेशक;
3. देवेन्द्र शर्मा, जीएनसीटी अमृतसर में प्रख्यात प्रोफेसर
4. डॉ. सुखपाल सिंह, कृषि अर्थशास्त्री, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय
संक्षेप में कहें तो, न्यायालय पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच शंभू सीमा को खोलने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ हरियाणा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था । इस साल फरवरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण सीमा बंद कर दी गई थी, जिसमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी जैसी मांगें उठाई गई थीं।
इससे पहले , दोनों राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट को उन लोगों के नामों की सूची सौंपी थी, जिन्हें प्रदर्शनकारियों और सरकार के साथ बातचीत करने के लिए कोर्ट द्वारा गठित किए जाने वाले प्रस्तावित पैनल में शामिल किया जा सकता था। इसके अलावा, कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों, पटियाला और अंबाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और दोनों जिलों के उपायुक्तों को हाईवे को आंशिक रूप से खोलने के तौर-तरीकों को तय करने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था। यह कुछ आवश्यक उद्देश्यों के लिए था, जिसमें एम्बुलेंस, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, छात्र और आस-पास के क्षेत्र के किसी भी यात्री शामिल थे।