7 फरवरी को होने वाली चंडीगढ़ नगर निगम की आगामी बैठक स्थगित
Chandigarh Mayor election 2024 News in Hindi: चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में बड़ा फैसला सुनाया गया। बता दें कि इस दौरान बीते दिनों हुए मेयर चुनाव को सुप्रीम कोर्ट की ओर से लोकतंत्र का मजाक बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट चुनाव सही तरीके से कराने में पूरी तरह असफल रहा है।
आप पार्षद कुलदीप कुमार की याचिका पर हुई सुनवाई
इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आप पार्षद कुलदीप कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की गई, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा तत्काल चुनाव पर रोक लगाने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी। वहीं इस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने विवादास्पद चुनाव का वीडियो देखने के बाद टिप्पणी की, "क्या वे इस तरह से चुनाव आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है। यह लोकतंत्र की हत्या है। इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।"
7 फरवरी को होने वाली निगम बैठक स्थगित
वहीं इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद आप पार्षद कुलदीप कुमार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को होने वाली चंडीगढ़ नगर निगम की आगामी बैठक स्थगित करने के निर्देश दिए।
भाजपा उम्मीदवार को बनाया गया पीठासीन अधिकारी- सिंघवी
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रशासन की और से मेयर चुनाव के लिए एक भाजपा उम्मीदवार को पीठासीन अधिकारी के रूप में चुना गया था और उन्होंने कांग्रेस-आप पार्षदों के 8 मतपत्रों को जानबूझकर नष्ट करके और जानबूझकर उनके वोटों को अवैध करके पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि वीडियो में केवल एक तरफा तस्वीर दिखाई गई है और आग्रह किया कि न्यायालय को पूरे रिकॉर्ड देखने के बाद व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसके साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा, "एक उचित अंतरिम आदेश की आवश्यकता थी जिसे करने में उच्च न्यायालय विफल रहा है।"
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