Chandigarh News: कुछ दस्तावेजों की अनुपस्थिति किसी कर्मचारी को पेंशन से वंचित नहीं कर सकती: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट

खबरे |

खबरे |

Chandigarh News: कुछ दस्तावेजों की अनुपस्थिति किसी कर्मचारी को पेंशन से वंचित नहीं कर सकती: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट
Published : May 9, 2024, 10:20 am IST
Updated : May 9, 2024, 10:20 am IST
SHARE ARTICLE
Chandigarh News: Absence of certain documents cannot deprive an employee of pension: Punjab Haryana High Court
Chandigarh News: Absence of certain documents cannot deprive an employee of pension: Punjab Haryana High Court

पेंशन कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार है।

Punjab Haryana High Court News: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कुछ दस्तावेजों की अनुपस्थिति किसी कर्मचारी को उसकी पेंशन से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती है। न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा कि केवल अंतर-विभागीय संचार और कुछ दस्तावेजों की कमी किसी कर्मचारी को उसकी पेंशन से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती। पेंशन कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार है। अदालत थानेसर नगर परिषद कार्यालय में कार्यरत एक क्लर्क की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि वह नगर परिषद थानेसर के कार्यालय में कार्यरत है। उन्हें मई 2016 में निलंबित कर दिया गया था लेकिन बाद में अगस्त 2017 में उनका निलंबन रद्द कर दिया गया था। विभागीय कार्यवाही में केवल चेतावनी आदेश जारी किए गए। हालाँकि, सेवानिवृत्ति के बाद, याचिकाकर्ता को न तो सेवानिवृत्ति लाभ दिया गया और न ही पेंशन दी गई।

Chhattisgarh High Court News: 'लिव इन रिलेशन कलंक, हमारी संस्कृति से मेल नहीं', छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि जब याचिका लंबित थी, नगर परिषद ने 2023 में कुछ सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किया था, लेकिन देरी का कोई वैध कारण नहीं बताया। अदालत ने नगर परिषद के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने अपने विभागों से विभिन्न दस्तावेज और पेंशन कागजात मांगे थे जहां याचिकाकर्ता ने 2001 से 2007 तक काम किया था।

उनकी अनुपस्थिति में वह पेंशन बंद कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि केवल अंतर-विभागीय संचार की अनुपलब्धता के कारण किसी को रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता देर से भुगतान पर छह फीसदी सालाना की दर से ब्याज का हकदार होगा. यदि अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हैं, जो याचिकाकर्ता को आज तक भुगतान नहीं किए गए हैं तो वह 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ बकाया राशि प्राप्त करने का भी हकदार होगा। 

(For more news apart from Chandigarh News: Absence of certain documents cannot deprive an employee of pension: Punjab Haryana High Court , stay tuned to Rozana Spokesman)

SHARE ARTICLE
Advertisement

 

'Bapu Surat Singh Khalsa ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ' | Punjab Latest News Today

15 Jan 2025 5:33 PM

'ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਨਾ ਪਿਓ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਂਭਿਆ...' Lakha Sidhana ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲ

15 Jan 2025 5:32 PM

ਭੱਜ ਕੇ Marriage ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ HighCourt ਦਾ ਜਵਾਬ,ਪਹਿਲਾ Police ਕੋਲ ਜਾਓ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ !

09 Jan 2025 6:01 PM

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: Oyo ਨੇ Unmarried Couples ਦੀ Hotel's 'ਚ Entry ਕੀਤੀ Ban, ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰਨਾ

09 Jan 2025 5:59 PM

Raja Warring ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਬਣ ਰਿਹਾ Congress ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ? Watch Rana Gurjit Interview Live

09 Jan 2025 5:58 PM

Shambhu Border Farmer Suicide News: 'ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਚਲਾਂਗੇ ਫਿਰ'

09 Jan 2025 5:57 PM