नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोपित को जमानत देना अवैध गतिविधियों के लिए खुली छूट प्रदान करेगा: हाई कोर्ट

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नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोपित को जमानत देना अवैध गतिविधियों के लिए खुली छूट प्रदान करेगा: हाई कोर्ट
Published : Dec 9, 2024, 2:51 pm IST
Updated : Dec 9, 2024, 2:51 pm IST
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Granting bail to drug trafficking accused provide free hand:HC in Hindi
Granting bail to drug trafficking accused provide free hand:HC in Hindi

 हाई कोर्ट ने आरोपित आरोपी शेर सिंह की जमानत याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणियां की ।

Granting bail to drug trafficking accused provide free hand for illegal activities: High Court In Hindi: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 50 ग्राम हेरोइन की अवैध तस्करी के आरोपित व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें शामिल मात्रा को मध्यम मात्रा के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए यह अपने आप में जमानत का अधिकार नहीं देता है। जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा कि हेरोइन/चिट्टा जैसे अत्यधिक खतरनाक पदार्थों की तस्करी के आरोपित को जमानत देना अनिवार्य रूप से अवैध गतिविधियों के लिए खुली छूट प्रदान करेगा। इस तरह के फैसले से इन व्यक्तियों को अपने अवैध व्यापार में लगे रहने का हौसला मिलेगा, जो इस गलत धारणा के तहत काम कर रहे हैं कि अगर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, तो उन्हें तुरंत जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

हाई कोर्ट ने कहा कि भले ही एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के कड़े परविधान लागू न हों, लेकिन याचिकाकर्ता को जमानत मांगने का लाभ या अनुमति नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब 50 ग्राम हेरोइन बरामद की गई हो।हाई कोर्ट ने इस स्तर पर जमानत देना अनजाने में ऐसी अवैध गतिविधियों को मौन स्वीकृति या प्रोत्साहन का संकेत हो सकता है।जस्टिस मौदगिल ने कहा कि जहां याचिकाकर्ता से 50 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से तस्करी करके लाए जा रहे प्रतिबंधित पदार्थ से पता चलता है कि तस्करी का तरीका इस तरह के अवैध व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाले परिष्कृत नेटवर्क को उजागर करता है।

 हाई कोर्ट ने आरोपित आरोपी शेर सिंह की जमानत याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणियां की । उस पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत पंजाब के तरन तारन में मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कहा कि ने कहा कि मादक पदार्थों के व्यापार में लगे ड्रग पेडलर्स द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति में अक्सर छोटी या मध्यम मात्रा से शुरुआत करना शामिल होता है, इस धारणा पर भरोसा करते हुए कि, अगर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, तो उन्हें जमानत मिल जाएगी। वर्तमान मामले में हाई कोर्ट ने देखा कि याचिकाकर्ता का आपराधिक इतिहास, तीन अन्य समान मामलों में संलिप्तता से दोबारा अपराध करने की संभावना के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। एक स्पष्ट संभावना है कि अगर जमानत दी जाती है, तो याचिकाकर्ता एक बार फिर इस गैरकानूनी काम में भाग लेगा।

(For more news apart from Granting bail to drug trafficking accused provide free hand for illegal activities: High Court, stay tuned to Spokesman Hindi)


 

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ROZANASPOKESMAN

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