Punjab-Haryana High Court ने शंभू बॉर्डर को लेकर हरियाणा सरकार को दिए आदेश, कहा -बैरिकेड हटाएं, सड़कों को खोलें

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Punjab-Haryana High Court ने शंभू बॉर्डर को लेकर हरियाणा सरकार को दिए आदेश, कहा -बैरिकेड हटाएं, सड़कों को खोलें
Published : Jul 10, 2024, 12:33 pm IST
Updated : Jul 10, 2024, 12:33 pm IST
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Punjab and Haryana High Court orders Haryana Government to open Shambhu Border closed roads
Punjab and Haryana High Court orders Haryana Government to open Shambhu Border closed roads

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर सड़क खाली करने और बैरिकेड हटाने का आदेश दिया है.

Punjab-Haryana High Court News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर पर बंद सड़कों को खोलने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा सरकार एक हफ्ते के अंदर बैरिकेड हटाए.

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर सड़क खाली करने और बैरिकेड हटाने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि बॉर्डर पर स्थिति शांत है और किसानों की केंद्र सरकार से मांग है, इसलिए उन्हें दिल्ली जाने की इजाजत दी जाए.

(For More News Apart from Punjab and Haryana High Court orders Haryana Government to open Shambhu Border closed roads, Stay Tuned To Rozana Spokesman)
 

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