पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर सड़क खाली करने और बैरिकेड हटाने का आदेश दिया है.
Punjab-Haryana High Court News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर पर बंद सड़कों को खोलने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा सरकार एक हफ्ते के अंदर बैरिकेड हटाए.
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर सड़क खाली करने और बैरिकेड हटाने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि बॉर्डर पर स्थिति शांत है और किसानों की केंद्र सरकार से मांग है, इसलिए उन्हें दिल्ली जाने की इजाजत दी जाए.
(For More News Apart from Punjab and Haryana High Court orders Haryana Government to open Shambhu Border closed roads, Stay Tuned To Rozana Spokesman)