कोर्ट ने सैनी को इस पर अपना जवाब दायर करने का समय देते हुए मामले की सुनवाई 21 जनवरी तक स्थगित कर दी।
Punjab Haryana High Court Former DGP Sumedh Singh Saini News In Hindi: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को राहत देते हुए बलवंत सिंह मुल्तानी अपहरण और हत्या मामले में आरोप तय करने पर 21 जनवरी तक रोक जारी रखी है। वीरवार को पंजाब सरकार की तरफ से इस मामले में जवाब दायर कर सरकार का पक्ष रखा गया।
कोर्ट ने सैनी को इस पर अपना जवाब दायर करने का समय देते हुए मामले की सुनवाई 21 जनवरी तक स्थगित कर दी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगली सुनवाई पर कोई भी पक्ष सुनवाई स्थगित करने का आग्रह नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट अंतरिम आदेश वापिस ले सकता है। इस मामले में सुमेध सिंह सैनी ने अपनी याचिका में कहा है कि पंजाब सरकार उन्हें हर हाल में गिरफ्तार करना चाहती है। सुमेध सैनी ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट को बताया कि वह 1982 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं और उन्होंने पंजाब पुलिस में 36 वर्ष सेवा दी है। 30 जून 2018 को वह रिटायर हो गए थे।
राजनीतिक कारणों से उन्हें बार-बार निशाना बनाया जा रहा था और उनकी गिरफ्तारी के लिए पूरी पंजाब पुलिस जुट गई थी। इसके बाद 11 अक्टूबर 2018 को हाई कोर्ट ने उनके डीजीपी, आइजीपी या विभाग प्रमुख रहते किसी भी मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। याची ने कहा कि इस आदेश को फेल करने के लिए पंजाब पुलिस ने याची के एसएसपी रहने के दौरान 1991 के एक मामले में 2020 में एफआइआर दर्ज की है। इसके साथ ही उन्होंने समान परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब सरकार बनाम दविंदर पाल सिंह भुल्लर मामले में एफआइआर रद्द करने के आदेश का हवाला दिया।
साथ ही यह भी कहा कि घटना चंडीगढ़ की थी जबकि एफआइआर मोहाली में दर्ज की गई है। याची ने कहा कि पहले एफआइआर में हत्या की धारा नहीं जोड़ी गई थी लेकिन याची को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से बाद में इसे जोड़ा गया। उसने छह मई 2020 को हत्या व अन्य धाराओं में दर्ज एफआइआर रद्द करने के लिए हाई कोर्ट से गुहार लगाई। याची ने 30 वर्ष की देरी को एफआइआर रद्द करने का आधार बनाया है।
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