करीब 7 साल पहले हुए सत्संग के दौरान डेरा प्रमुख ने श्री गुरु रविदास महाराज पर टिप्पणी की थी।
Gurmeet Ram Rahim Singh News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने श्री गुरु रविदास और संत कबीर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim Singh) को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने राम रहीम के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने तथ्यों की कमी के चलते यह फैसला लिया है. जालंधर देहात पुलिस जल्द ही मामले की रिपोर्ट दर्ज करेगी।
आपको बता दें कि यह मामला इसी साल 17 मार्च को जालंधर के पतारा थाने में दर्ज किया गया था. मामले में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धारा 295-ए जोड़ी गई. इसके बाद डेरा प्रमुख ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एक सत्संग को लेकर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की.
करीब 7 साल पहले हुए सत्संग के दौरान डेरा प्रमुख ने श्री गुरु रविदास महाराज पर टिप्पणी की थी। जब इसका वीडियो जालंधर के रविदास समाज तक पहुंचा तो रविदास टाइगर फोर्स पंजाब के प्रधान जस्सी तलहन ने मामले की शिकायत जालंधर देहात पुलिस से की। जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया.
मामला दर्ज होने के कुछ दिन बाद डेरा प्रमुख ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा इस मामले में प्रचार करते समय किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे या जानबूझकर की गई कार्रवाई का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है. हाई कोर्ट ने एफआईआर और उससे जुड़ी कार्यवाही को खारिज कर दिया और याचिका का निपटारा कर दिया.