Chandigarh news: पंजाब-हरियाणा में गौशालाओं की खराब हालत पर रिपोर्ट न देने पर हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना

खबरे |

खबरे |

Chandigarh news: पंजाब-हरियाणा में गौशालाओं की खराब हालत पर रिपोर्ट न देने पर हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना
Published : Mar 15, 2024, 8:06 pm IST
Updated : Mar 15, 2024, 8:06 pm IST
SHARE ARTICLE
High Court imposed fine for not giving report on poor condition of cow sheds in Punjab-Haryana
High Court imposed fine for not giving report on poor condition of cow sheds in Punjab-Haryana

हरियाणा और पंजाब पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया हैं

Chandigarh news in hindi: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गायों की मौत और गौशालाओं की खराब हालत पर संज्ञान लेते हुए और इस विषय से जुड़े कई मामलों की सुनवाई करते हुए 22 मई 2018 को हरियाणा और पंजाब सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन छह साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी दोनों राज्यों ने कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी और हाईकोर्ट से समय मांगा। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश लपीता बनर्जी की खंडपीठ ने हरियाणा और पंजाब पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और उन्हें यह राशि चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में जमा कराने का आदेश दिया हैं।

खंडपीठ ने दोनों सरकारों को कोर्ट के आदेशानुसार 23 मई तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले में दायर याचिकाओं में कोर्ट को बताया गया था कि राज्य से बाहर गायों की तस्करी की जाती है, जिन्हें दुधारू गाय के नाम पर भेजा जाता है, लेकिन बाद में उन्हें मारकर बूचड़खानों में बेच दिया जाता है। इसके अलावा, प्रांतों में, दूध देने वाली गायों को चारा, पानी और शेड मिलता है, जबकि बैल और गैर-स्तनपान कराने वाली गायों को अक्सर पानी और चारे की आवश्यकता होती है। लेकिन उनकी हालत खराब होती जा रही है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार गाय और गौशालाओं को लेकर दोहरे मापदंड अपना रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया कि सेना की गौशालाएं बंद की जा रही हैं और उन्हें पैकेट वाला दूध दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि पैकेट वाला दूध हानिकारक है।

गौर हो कि इन गौशालाओं की गायों को प्रदेश की गौशालाओं को देने की तैयारी चल रही है। इससे इन गौशालाओं में केवल दुधारू पशुओं के लिए ही जगह बचेगी और दूध न देने वाली गायों और बैलों को भूख से मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में गौशालाओं का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा और वे डेयरियों में तब्दील हो जाएंगी। याचिका में कोर्ट को बताया गया कि पुलिस और कुछ अधिकारी तस्करों का समर्थन करते हैं और बदले में भारी रकम वसूलते हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों को मामले में जवाब दाखिल करने और स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

(For more news apart from High Court imposed fine for not giving report on poor condition of cow sheds in Punjab-Haryana news in hindi, stay tuned to Rozana Spokesman)

SHARE ARTICLE
Advertisement

 

ਭਾਰਤ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ Kisana ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ, ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ Kisana ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ?

20 Dec 2024 5:46 PM

ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਨਹੀ- Khanauri border ਤੋ ਗਰਜਿਆ Lakha Sidhana | Appeal

19 Dec 2024 5:31 PM

जगजीत सिंह दल्लेवाल की हालत बेहद गंभीर, मंच बंद

19 Dec 2024 5:30 PM

जगजीत सिंह डल्लेवाल के पक्ष में खनौरी बॉर्डर पहुंचे मूसेवाला के पिता

19 Dec 2024 5:28 PM

ਧਾਮੀ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Raj Lali Gill ਦਾ Exclusive Interview

18 Dec 2024 5:42 PM

18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ Jathedar ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ - Bathinda Jathedar Harpreet Singh|Viral Video

18 Dec 2024 5:39 PM