उनके कब्जे से दो 32 कैलिबर पिस्तौल के साथ 11 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं
Punjab news: पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने जीरकपुर से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के तीन सदस्यों को गिरफ्तार करके राज्य में सनसनीखेज अपराधों को रोकने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। यह जानकारी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने शनिवार को दी।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अजय सिंह उर्फ अजयपाल और अंकित दोनों निवासी भिवानी, हरियाणा और लखविंदर सिंह उर्फ लकी निवासी एकेएस के रूप में हुई है। इस कॉलोनी को जीरकपुर के नाम से जाना जाता है। आरोपी अंकित की आपराधिक पृष्ठभूमि है और वह हरियाणा में हत्या, जानबूझकर हत्या, जबरन वसूली और शस्त्र अधिनियम सहित कई जघन्य आपराधिक मामलों में शामिल है। पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से दो 32 कैलिबर पिस्तौल के साथ 11 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और आरोपियों की कार भी जब्त कर ली गई है।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एआईजी गुरमीत सिंह चौहान और एआईजी संदीप गोयल की देखरेख में एडीजीपी प्रमोद बान के नेतृत्व में एजीटीएफ टीमों ने तीन आरोपियों का पीछा किया और उन्हें जीरकपुर में एयरपोर्ट रोड के पास एक फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया।
उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी लॉरेंस बिश्नोई विदेशी और भगोड़े गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के निर्देश पर काम कर रहा था। ये आरोपी रेंकी कर रहे थे और अन्य आवश्यक जानकारी इकट्ठा कर रहे थे क्योंकि उन्हें प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टरों की लक्षित हत्या करने का काम सौंपा गया था।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एडीजीपी प्रमोद बान ने बताया कि आरोपी अंकित ने अपने साथियों के साथ मिलकर 6 नवंबर 2023 को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर जय कुमार उर्फ भादर की हत्या कर दी थी, जिसके खिलाफ जघन्य अपराधों के 27 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। हत्या कर दी और तब से फरार था। हरियाणा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी रखा था।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अजय और अंकित ने राजस्थान में भी हत्या की वारदात को अंजाम देने का असफल प्रयास किया था। उन्होंने आगे कहा कि इस मॉड्यूल की आपराधिक गतिविधियों की गहन जांच की जा रही है।
इस संबंध में एफआईआर संख्या 8 दिनांक 15/03/2024 आई.पी.सी.पुलिस स्टेशन राज्य अपराध, एसएएस नगर में धारा 120-बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(6) और 25(7) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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