लिव-इन रिलेशनशिप में रहना किसी कानून का उल्लंघन नहीं: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट

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लिव-इन रिलेशनशिप में रहना किसी कानून का उल्लंघन नहीं: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट
Published : Aug 18, 2023, 1:12 pm IST
Updated : Aug 18, 2023, 1:12 pm IST
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 Live-in is not a violation of any law: Punjab-Haryana High Court
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हाईकोर्ट ने गुरुवार को जालंधर के एस.एस.पी. को याचिकाकर्ता दो महिलाओं को सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

चंडीगढ़: सहमति से बने रिश्तों में सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि समलैंगिक जोड़ों का लिव-इन रिलेशनशिप में रहना कानूनी तौर पर अपराध नहीं है. संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करता है जब तक कि वे कानून के तहत इससे वंचित न हों। ऐसे में हाईकोर्ट ने गुरुवार को जालंधर के एस.एस.पी. को याचिकाकर्ता दो महिलाओं को सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

जालंधर की रहने वाली दो लड़कियों ने याचिका दायर करते हुए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई और कहा कि वे सहमति से रिश्ते में हैं, जिससे उनकी जान को खतरा है. जोड़े ने कहा था कि वे एक-दूसरे से प्यार करते हैं और पिछले चार साल से सहमति से रिश्ते में थे। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की बात सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता की उम्र 18 साल से ज्यादा है और वे बालिग हैं।

एक-दूसरे से प्यार करने और लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रहने का उनका दावा प्रथम दृष्टया कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। प्यार, आकर्षण और स्नेह की कोई सीमा नहीं होती, यहाँ तक कि लिंग की भी नहीं। उन्हें अपनी इच्छानुसार जीवन जीने के सभी कानूनी अधिकार हैं।

हाई कोर्ट ने कहा कि अगर उनकी जान को खतरे के आरोप सही पाए गए तो इससे अपूरणीय क्षति हो सकती है. ऐसे में जालंधर के एस.एस.पी. को चाहिए कि वो याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के लिए दो महिला सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए . इसके बाद उनकी सुरक्षा की दैनिक आधार पर समीक्षा कर निर्णय लिया जाना चाहिए.
 

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ROZANASPOKESMAN

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