कोर्ट ने अगली सुनवाई 23 जनवरी को तय की है और प्रशासन से चुनाव जल्द कराने के फैसले पर भी जबाब मांगा है.
Chandigarh Mayor Election 2024: चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को 6 फरवरी को कराने के फैसले को चुनौती देने वाले याचिका पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि चुनाव में देरी स्वीकार नहीं की जा सकती है. प्रशासन जल्द से जल्द चुनाव कराने पर ध्यान फैसला लें. कोर्ट ने अगली सुनवाई 23 जनवरी को तय की है और प्रशासन से चुनाव जल्द कराने के फैसले पर भी जबाब मांगा है.
बता दें कि सुनवाई के दौरान प्रशासन के वकील ने कोर्ट को बताया है कि 22 जनवरी को राम लला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कारण फिलहाल चुनाव संभव नहीं है. इसलिए चुनाव की तारीख 6 फरवरी तय की गई है. हाई कोर्ट ने कहा है कि 6 फरवरी की तारीख बहुत दूर है, इसलिए 23 जनवरी तक जवाब दाखिल किया जाए कि जल्द से जल्द चुनाव कब कराए जा सकते हैं. वैसे कोर्ट ने 23-26 के बीच चुनाव कराने का ऐलान किया है.
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बता दें कि इससे पहले एक और याचिका कुलदीप टीटा ने दायर की थी. जिसमें उन्होंने नगर निगम चुनाव रद्द करने का विरोध किया. इस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अगली डेडलाइन 23 जनवरी तय की है. इस संबंध में उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया है. इस सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने 6 फरवरी को चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी थी. इस अधिसूचना के खिलाफ विरोधी पक्ष कोर्ट पहुंच गया था.
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