हाईकोर्ट ने कहा कि हमें जमीन देने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है.
Chandigarh News: चंडीगढ़ सेक्टर 17 में 2 एकड़ का प्लांट पिछले 50 वर्षों से खाली पड़ा है। जिसे लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से पूछा है कि ये प्लॉट इतने लंबे समय से खाली क्यों पड़ा है. फिर इसे हाईकोर्ट को देने में आपत्ति क्या है? इसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को अगली तारीख पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.
जानकारी के मुताबिक एडवोकेट को 5.80 लाख, एडवोकेट जनरल पंजाब कार्यालय को 92000 वर्ग फुट और महाधिवक्ता कार्यालय हरियाणा को 87000 वर्ग फुट जमीन की जरूरत है। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्टर 17 में 2 एकड़ के खाली प्लॉट में 6 मंजिला बिल्डिंग बनाने से हाई कोर्ट का बोझ खत्म हो जाएगा. यह प्लॉट सेक्टर 17 स्थित आरबीआई कार्यालय के पास पड़ता है। इसे 1970 में एक होटल के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन निर्माण की कमी के कारण 1974 में इसे फिर से खोल दिया गया।
सारंगपुर में जमीन आवंटन को लेकर जब हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा तो वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता अमित झांजी ने कहा कि जमीन की कमी है. जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि हमें जमीन देने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है.
(For more news apart from High Court sought answers from Chandigarh administration in Case of plot lying vacant for 50 years news In Hindi, stay tuned to Rozana Spokesman)