हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन(एचईआरसी) को एचईआरसी(HERC) इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रेगुलेशन, 2014 में सुधार करने को कहा।
Chandigarh News in Hindi: कृषि समुदाय को राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने शुक्रवार को हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन(एचईआरसी) को एचईआरसी(HERC) इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रेगुलेशन, 2014 में सुधार करने को कहा।
यह निर्देश इस चिंतन के बाद जारी किया गया है कि हाल ही में किए गए सुधारों ने किसानों पर अनुचित धन-संबंधी बोझ डाला है। एचईआरसी ने 15 जनवरी को सूचित, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रेगुलेशन, 2014 में अपने चौथे सुधार के माध्यम से वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) की पुनः स्थापना और मरम्मत के लिए कॉस्ट-शेयरिंग मकैनिज़म को परिवर्तित किया था।
प्रस्तावित सुधार के अनुसार, चोरी सहित किसी भी कारण से ट्रांसफार्मर को बदलने या मरम्मत करने के लिए उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जबकि पहले, वारंटी अवधि के दौरान ट्रांसफार्मर के ख़राब होने/चोरी होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को ट्रांसफार्मर की लागत का 20% और वारंटी अवधि के बाद ट्रांसफार्मर की लागत का 10% जमा करना पड़ता था। हालांकि, यह ध्यान दिया गया कि मौजूदा प्रावधान मुख्य रूप से कृषि कनेक्शनों को प्रभावित करता है।
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