यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत की गई है।
चंडीगढ़ : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने प्रतिबंधित संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की चंडीगढ़ और अमृतसर में अचल संपत्तियां शनिवार को कुर्क कर लीं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ‘संपत्ति जब्त करने संबंधी नोटिस’’ गर्मख्याली समर्थक पन्नू के चंडीगढ़ स्थित आवास के बाहर और अमृतसर में एक कृषि भूमि के समीप लगाया गया है।
यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत की गई है। चंडीगढ़ में लगाए गए नोटिस में कहा गया है, ‘‘चंडीगढ़ के सेक्टर 15-सी के मकान नंबर 2033 का एक चौथाई हिस्सा, एनआईए के मामले में घोषित अपराधी गुरपतवंत सिंह पन्नू के स्वामित्व वाला है, जिसे मोहाली स्थित एनआईए की विशेष अदालत के आदेशों पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1967 की धारा 33 (5) के तहत जब्त किया जाता है। यह सूचना आम जनता के लिए है।’’
अमृतसर में लगाए गए नोटिस में लिखा गया है कि (अमृतसर) जिले के खानकोट गांव में गुरपतवंत सिंह पन्नू के स्वामित्व वाली कृषि भूमि जब्त की जाती है। नोटिस में उक्त जमीन का विवरण भी दिया गया है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को हुई सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत और कनाडा के बीच जारी राजनयिक विवाद के बीच एनआईए ने यह कार्रवाई की है।
पन्नू ने कथित तौर पर कनाडा में मौजूद हिंदुओं से देश छोड़कर भारत जाने को कहा है। पन्नू को केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित किया था।