
अदालत ने उनके परिवार और समर्थकों को उनसे मिलने की अनुमति देने के आदेश दिए हैं।
Chandigarh News In Hindi: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की कथित अवैध हिरासत के मामले में अहम आदेश पारित किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डल्लेवाल किसी भी तरह की पुलिस हिरासत में नहीं हैं, बल्कि अपनी इच्छा से पटियाला के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। साथ ही, अदालत ने उनके परिवार और समर्थकों को उनसे मिलने की अनुमति देने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि किसान नेता डल्लेवाल के एक समर्थक गुरमुख सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया था कि डल्लेवाल को पंजाब पुलिस ने 19 मार्च 2025 को अवैध रूप से हिरासत में लिया था, जब वे दिल्ली में सरकार के साथ बैठक के बाद शंभू और खन्नौरी बार्डर की ओर लौट रहे थे। याचिका में कहा गया था कि डल्लेवाल पिछले कई महीनों से किसानों की मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल पर थे।
राज्य सरकार ने अदालत में दायर हलफनामे में कहा कि डल्लेवाल को हिरासत में नहीं लिया गया, बल्कि खराब स्वास्थ्य के चलते अदालत के आदेशों के अनुसार अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब वे अपनी इच्छा से वहीं हैं। अदालत ने यह भी रिकॉर्ड में लिया कि डल्लेवाल के परिवार और अन्य किसान नेताओं ने उनसे अस्पताल में मुलाकात की है।
न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा की एकल पीठ ने आदेश दिया कि डल्लेवाल यदि अस्पताल से छुट्टी लेना चाहें तो वे स्वतंत्र हैं और राज्य या अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई रोक नहीं होगी। इसके साथ ही अदालत ने याचिका को यह कहते हुए निपटा दिया कि डल्लेवाल अवैध हिरासत में नहीं हैं।
(For ore news apart From High Court, farmer leader Jagjit Dallewal is not in police custody News In HIndi, stay tuned to Spokesman Hindi)