कथित तौर पर वीडियो अपलोड करने वाले दो प्रतिवादियों पर अदालत ने एकतरफा कार्यवाही की क्योंकि वे सुनवाई में शामिल नहीं हुए।
New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंटरनेट की दिग्गज कंपनी गूगल को निर्देश दिया है कि वह यूट्यूब से ऐसे ‘‘मानहानिकारक’’ वीडियो को प्रतिबंधित करे या हटाए, जिनमें ‘कैच’ सहित प्रमुख ब्रांड को यह दावा करके निशाना बनाया गया है कि इनमें गाय का गोबर और मूत्र मिलाया गया है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादियों द्वारा इस तरह के वीडियो बनाना और अपलोड करना ‘‘कैच’’ ब्रांड वाले वादी के उत्पाद को ‘‘जानबूझकर बदनाम और अपमानित करने का प्रयास’’ है।
न्यायमूर्ति संजीव नरुला ने कहा, ‘‘यूट्यूब पर उपलब्ध ऐसे वीडियो पर टिप्पणियों के अवलोकन से पता चलता है कि लोगों को प्रभावित किया जा रहा है और इस तरह के झूठे बयानों पर विश्वास दिलाया जा रहा है, जिसके चलते वादी (धर्मपाल सत्यपाल संस प्राइवेट लिमिटेड) को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।’’
कथित तौर पर वीडियो अपलोड करने वाले दो प्रतिवादियों पर अदालत ने एकतरफा कार्यवाही की क्योंकि वे सुनवाई में शामिल नहीं हुए।
अदालत को गूगल के वकील द्वारा सूचित किया गया कि उसके पूर्व के निर्देशों के अनुपालन में कार्रवाई की गई और मामले से संबंधित तीन वीडियो हटाए गए हैं।