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Liquor Policy Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI की अर्जी पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से जवाब मांगा
Published : Mar 9, 2026, 3:53 pm IST
Updated : Mar 9, 2026, 3:53 pm IST
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Delhi High Court puts on hold adverse remarks against CBI in liquor policy case order
Delhi High Court puts on hold adverse remarks against CBI in liquor policy case order

ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को इस मामले में सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया था।

Liquor Policy Case: दिल्ली हाइकोर्ट ने सोमवार (9 मार्च) को दिल्ली शराब नीति केस में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की CBI अधिकारियों के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी है।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने निर्देश दिया कि संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) मामले में ट्रायल कोर्ट आगे की सुनवाई तब तक स्थगित रखे, जब तक हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई पूरी नहीं कर ले। ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को इस मामले में सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। इस आदेश को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

CBI ने अपनी 974 पेज की याचिका में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने चार्ज-फ्रेमिंग के चरण में ही मिनी-ट्रायल जैसा व्यवहार किया। कोर्ट ने पूरे सबूतों की विस्तृत जांच शुरू कर दी, जैसे कि पूरा केस चल रहा हो, जबकि इस स्तर पर केवल सरसरी नजर से मामला देखा जाना चाहिए था।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एजेंसी फिलहाल डिस्चार्ज आदेश पर रोक नहीं चाहती, लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहती है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच को प्रभावित न करे। हाईकोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी केस की जांच करने वाले CBI अधिकारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा डिपार्टमेंटल एक्शन लेने के आदेश पर रोक लगा दी।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को बरी कर दिया था। फैसले के छह घंटे के भीतर ही CBI ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की।

बरी होने के बाद कोर्ट से बाहर मीडिया से बातचीत में केजरीवाल भावुक हो गए। उन्होंने कहा, “मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है। आज यह साबित हो गया कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार हैं।”

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