बिलकिस बानो आरोपी रिहाई मामला: एक आरोपी के गायब होने से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

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बिलकिस बानो आरोपी रिहाई मामला: एक आरोपी के गायब होने से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली
Published : May 9, 2023, 5:23 pm IST
Updated : May 9, 2023, 5:23 pm IST
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Hearing postponed in Supreme Court due to disappearance of one of the accused
Hearing postponed in Supreme Court due to disappearance of one of the accused

बिलकिस बानो के आरोपी  प्रदीप आर मोड्या को कोर्ट नोटिस नहीं दिया गया था।

नई दिल्ली: बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई टाल दी गई है. एक आरोपी के लापता होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई स्थगित हो गई थी. अदालत ने दो गुजराती अखबारों में आरोपियों के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। नोटिस में कहा जाएगा कि अगर आरोपी कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं होता है तो एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी.

बिलकिस बानो के आरोपी  प्रदीप आर मोड्या को कोर्ट नोटिस नहीं दिया गया था। बताया जा रहा है कि वह घर पर नहीं हैं और उनका फोन स्विच ऑफ है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अखबार में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को बिलकिस आरोपियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आरोपी को नोटिस जारी किया था। 11 आरोपियों में से एक को अभी तक नोटिस नहीं दिया गया है। इस बीच, जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि एक व्यक्ति पूरी अदालती कार्यवाही को रोक रहा है.

केंद्र और राज्य सरकार को कोर्ट ने लगाई थी फटकार

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को फटकार लगाई थी। जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि आप नहीं चाहते कि बेंच मामले की सुनवाई करे. जस्टिस जोसेफ ने कहा कि मैं 16 जून को सेवानिवृत्त हो जाऊंगा. मेरा आखिरी कार्य दिवस 19 मई है। हमने साफ कर दिया था कि मामले को निपटाने के लिए सुनवाई की जाएगी। आप मुकदमा जीत सकते हैं या हार सकते हैं, लेकिन अदालत के प्रति अपने कर्तव्य को न भूलें। इसके बाद केंद्र-गुजरात सरकार 11 आरोपियों की रिहाई से जुड़ी फाइलें कोर्ट में पेश करने को तैयार हो गई थी.

उल्लेखनीय है कि बिलकिस बानो ने अपनी याचिका में गुजरात सरकार पर अपने दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया है. उन्होंने 11 आरोपियों को रिहा करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
 

Location: India, Delhi, New Delhi

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ROZANASPOKESMAN

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