दिल्ली आबकारी मामला: अदालत ने कारोबारी रेड्डी को दी जमानत

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दिल्ली आबकारी मामला: अदालत ने कारोबारी रेड्डी को दी जमानत
Published : May 9, 2023, 1:19 pm IST
Updated : May 9, 2023, 1:19 pm IST
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Delhi excise case: Court grants bail to businessman Reddy
Delhi excise case: Court grants bail to businessman Reddy

उसने कहा, ‘‘जो व्यक्ति बीमार या कमजोर है, उसे पर्याप्त और प्रभावी उपचार पाने का अधिकार है।’’

 New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में कारोबारी पी सरत चंद्र रेड्डी को चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सोमवार को कहा कि आरोपी को जेल में अच्छा मूलभूत उपचार तो दिया जा सकता है लेकिन अदालत इस मामले में जेल में जरूरी विशेषज्ञता वाले उपचार और निगरानी की अपेक्षा नहीं कर सकती।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि रेड्डी की हालत ठीक नहीं है और वह बीमार हैं, इसलिए धनशोधन मामले में उन्हें जमानत पर छोड़ने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि इस बात का कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं है कि उनके देश से भाग जाने का खतरा है। उसने कहा, ‘‘जो व्यक्ति बीमार या कमजोर है, उसे पर्याप्त और प्रभावी उपचार पाने का अधिकार है।’’

Location: India, Delhi, New Delhi

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ROZANASPOKESMAN

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