सूरत की अदालत ने गुरुवार को मानहानि के मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी.
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई है. वह केरल के वायनाड से लोकसभा के सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय की ओर से एक पत्र जारी कर यह जानकारी दी गई है।
गौरतलब है कि सूरत की अदालत ने गुरुवार को मानहानि के मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी. 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर कर्नाटक विधानसभा में बयान दिया था। उन्होंने कहा- सारे चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है? सूरत की अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में फैसला सुनाया था कि विधायक या सांसद जैसे जनप्रतिनिधि की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी यदि उसे दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर प्रतिनिधि सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करता है तो यह नियम लागू नहीं होगा।
सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया गया था। राहुल गांधी के वकील ने भी कहा था कि हम फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। अभी तक राहुल की ओर से हाईकोर्ट में कोई अपील दाखिल नहीं की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा कि किसी भी सांसद या विधायक को निचली अदालत में सजा की तारीख से संसद या विधान सभा का सदस्य होने से अयोग्य घोषित किया जाएगा। कोर्ट ने यह आदेश लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में दिया था। पहले कोर्ट के अंतिम निर्णय तक विधायक या सांसद की सदस्यता समाप्त नहीं करने का प्रावधान था।