ये पूरा मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है। उसके खिलाफ 200 करोड़ से ज्यादा का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है।
New Delhi: दिल्ली की एक अदालत से जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉड्रिंग केस में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जैकलीन को 25 मई से 12 जून तक विदेश यात्रा करने की छूट दी है। बता दें कि जैकलीन ने कोर्ट से विदेश जाने कि अनुमति मांगी थी. जिसमें उन्होनें कहा था कि उन्हें आईफा अवॉर्ड्स में शामिल होने के लिए अबुधाबी जाना है। कोर्ट ने जैकलीन की याचिका को स्वीकार करते हुए उनके पक्ष में फैसला किया है।
विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने जैकलीन द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि उन्हें आईफा पुरस्कारों में भाग लेने के लिए 25 मई से 27 मई तक अबू धाबी की यात्रा करने की जरूरत है।
बता दें कि अदालत ने उन्हें 28 मई से 12 जून तक मिलान (इटली) की यात्रा करने की भी अनुमति दे दी। अभिनेत्री ने अनुरोध किया था कि उन्हें एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में वहां जाने की जरूरत है।
अदालत ने पिछले साल 15 नवंबर को जैकलीन को जमानत दे दी थी। ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ उनकी नजदीकियों को देखते हुए ED ने उन्हें मनी लॉड्रिंग केस में आरोपी बनाया था। हालांकि उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया था।
बता दें कि ये पूरा मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है। उसके खिलाफ 200 करोड़ से ज्यादा का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है।
ईडी ने चंद्रशेखर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया था। चंद्रशेखर पर रेलिगेयर इंटरप्राइजेज कंपनी के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है।