लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं, डरने वाला नहीं हूं : राहुल गांधी

खबरे |

खबरे |

लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं, डरने वाला नहीं हूं : राहुल गांधी
Published : Mar 25, 2023, 2:59 pm IST
Updated : Mar 25, 2023, 2:59 pm IST
SHARE ARTICLE
Fighting for democracy, not afraid: Rahul
Fighting for democracy, not afraid: Rahul

राहुल गांधी ने कहा, "असली सवाल यह है कि अडाणी समूह में 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, वो पैसा किसका है?"..

New Delhi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद शनिवार को कहा कि वह लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अडाणी समूह से जुड़े सवालों से ध्यान भटकाने के लिए उन पर ओबीसी समुदाय के अपमान का आरोप लगा रही है।

राहुल गांधी ने कहा, "असली सवाल यह है कि अडाणी समूह में 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, वो पैसा किसका है?" उन्होंने दावा किया कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इससे डरे हुए थे कि वह फिर से सदन में अडाणी मामले पर बोलेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा, "अडाणी जी की शेल कंपनी हैं, उनमें 20 हजार करोड़ रुपया किसी ने निवेश किया है, ये पैसे किसके हैं? यह सवाल मैंने पूछा। मोदी जी और अडाणी जी के रिश्ते के बारे में पूछा। मेरी बातों को सदन की कार्यवाही से हटाया गया।" राहुल गांधी ने कहा, "मेरे बारे में मंत्रियों ने झूठ बोला, जबकि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिसका दावा किया गया था। मैंने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि मुझे जवाब देने का मौका मिले, लेकिन मौका नहीं मिला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, "हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिये लड़ रहा हूं, आगे भी लडता रहूंगा। मैं नहीं डरता।"

केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनका अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया तथा दो साल कारावास की सजा सुनाई।

Location: India, Delhi, New Delhi

SHARE ARTICLE

ROZANASPOKESMAN

Advertisement

 

एक परिवार की वजह से पूरी कौम का नुकसान हो रहा है, इनके विरुध हो सख्त कार्रवाई , बादल गुट पर बरसे R.P Singh

20 Feb 2025 5:43 PM

"हमारे लड़के की डंकी लगाते समय पानी में पलट गई थी नाव, बाल-बाल बची थी जान

18 Feb 2025 6:05 PM

पति ही निकला पत्नी का कातिल, पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा! कैसे रची साजिश? क्यों की हत्या?

18 Feb 2025 6:04 PM

55 लाख रुपए लगाकर बेटे को भेजा था अमेरिका...आज 9 महीने बाद खाली हाथ लौट रहा...

17 Feb 2025 7:01 PM

रणवीर अल्लाहबादिया के बाद अब Jasmine Sandlas के गाने में अपशब्दों को लेकर पुलिस...

17 Feb 2025 6:59 PM

"ट्रम्प ने अवैध आप्रवासियों को निर्वासित करने के एजेंडे पर चुनाव जीता"

15 Feb 2025 6:05 PM