स्वामी ने कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए योग्यता से रहित हैं.
New Delhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी को पासपोर्ट के लिए तीन साल की NOC दे दी है। इससे पहले दिल्ली कोर्ट ने राहुल गांधी पासपोर्ट मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद कोर्ट ने दोपहर एक बजे आदेश पारित किया।
बता दें कि राहुल गांधी ने 10 साल की अवधि के लिए NOC मांगी थी। लेकिन पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी मांग का विरोध करते हुए सिर्फ एक साल की एनओसी की परमिशन देने की बात कही थी. स्वामी ने कोर्ट में तर्क दिया था कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है.
स्वामी ने कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए योग्यता से रहित हैं. न्यायालय न्याय और कानून के व्यापक क्षेत्रों में राहुल गांधी के मुकदमे पर फैसले लेने में अन्य संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के विवेक का इस्तेमाल कर सकता है।
बता दें कि संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था. नेशनल हेराल्ड मामले में नाम होने की वजह से राहुल को साधारण पासपोर्ट जारी कराने के लिए कोर्ट की NOC की जरूरत है.