बता दें कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने डेरा प्रमुख को बार-बार दी जा रही पैरोल के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की थी।
High Court is strict on the parole of Deramukhi Ram Rahim again and again News In Hindi: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह को बार-बार पैरोल मिलने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि क्यों केवल डेरा प्रमुख को ही बार- बार पैरोल मिल रही है, जबकि अन्य कैदियों को क्यों नहीं लाभ दिया जाता। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अब अदालत की अनुमति के बिना डेरा प्रमुख को पैरोल नहीं दी जाएगी। '
बता दें कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने डेरा प्रमुख को बार-बार दी जा रही पैरोल के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार डेरा प्रमुख को बार-बार पैरोल देना विशेष सुविधा तो नहीं है। काफी संख्या में कैदी जेलों में हैं, जो पैरोल-फरलो का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें यह लाभ नहीं दिया जा रहा। इस पर सरकार ने बताया गया कि नियमों के तहत ही डेरा प्रमुख को पैरोल दी जा रही है। जहां, तक बाकी कैदियों का मामला है, तो हर केस पर विचार करने के बाद पैरोल का निर्णय लिया जाता है। कोर्ट के कुछ निर्णयों का हवाला देकर कहा गया कि डेरा प्रमुख हार्ड कोर अपराधी नहीं है और ऐसे में उसे पैरोल दी जा सकती है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर बताया जाए कि सरकार के पास कितने कैदियों सल की अर्जियां आई हैं और उनमें से कितनों को पैरोल और फरलो दी गई यह है।
कोर्ट ने यह भी पूछा कि जिस केस में डेरा प्रमुख को सजा सुनाई होने गई है, उसी अपराध के अन्य कितने दोषियों को आज तक कितनी बार पैरोल और फरलो दी गई है।
नौ बार पैरोल ले चुका डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह
गुरमीत सिंह को जेल में जाने के बाद नौ बार पैरोल मिली है। उसे सबसे पहले साल 2020 में 24 अक्टूबर को, वर्ष 2021 में 21 मई को व 2022 में तीन बार पैरोल पर बाहर आ चुका है. जनवरी 2023 में उसे 40 दिन की पैरोल मिली थी। इस अवधि में उसने आनलाइन सत्संग- समागम किए। वहीं अपने तीन गाने भी लांच किए थे। इसके बाद उसे जुलाई 2023 में और फिर नवंबर के आखिर में फरलो मिली थी। वो 21 दिसबर 2023 को जेल लौटा। इसके ठीक बाद 19 जनवरी 2024 को उसकी फिर से पैरोल मंजूर कर ली गई।
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