सौदा साध ने अर्जी में कहा है कि डेरा सिरसा में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 21 दिन की फरलो दी जाए.
Ram Rahim News: साध्वियों से दुष्कर्म के आरोप में हरियाणा की सुनारिया जेल में सजा काट रहे सौदा साध राम रहीम की फरलो की मांग वाली अर्जी पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जी.एस. जस्टिस लपिता बनर्जी की बेंच ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सौदा साध ने 21 दिन की फरलो की मांग की है.
सौदा साध ने अर्जी में कहा है कि डेरा सिरसा में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 21 दिन की फरलो दी जाए. इस अर्जी पर पीठ ने पूछा कि एक कैदी को एक साल में कितने दिन की पैरोल और फर्लो दी जाती है। यह भी पूछा गया कि सौदा साध जैसे कितने अपराधियों को फरलो देने से इनकार किया गया है, जिस पर सरकारी वकील ने दिनों की जानकारी देते हुए बताया कि दो को अपराधी होने के कारण फरलो नहीं दी गयी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और सुनवाई को मुख्य मामले से जोड़ दिया है.
गौरतलब है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सौदा साद की पैरोल का विरोध करते हुए एक जनहित याचिका में कहा था कि सौदा साद पैरोल पर आता है और ऐसे उपदेश देता है जिससे सिखों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, इसलिए पैरोल नहीं दी जानी चाहिए. इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा था कि सरकार हाई कोर्ट की अनुमति के बिना राम रहीम को पैरोल न दे.
इसी बीच अब उन्होंने एक आवेदन देकर फरलो की मांग की है. उनके वकीलों ने दलील दी थी कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने पैरोल के लिए हाई कोर्ट से मंजूरी मांगनेकी बात कही है, लेकिन सौदा साध फरलो की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी फरलो अर्जी खारिज कर दी है, इसलिए उन्हें फरलो दी जानी चाहिए.
(For More News Apart from High Court issues notice to Haryana government on furlough application of Ram Rahim, Stay Tuned To Rozana Spokesman)