Punjab-Haryana High Court News: रेप का आरोप लगाकर इनकार करने वालों पर अब होगी FIR; हाईकोर्ट ने दिए आदेश

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Punjab-Haryana High Court News: रेप का आरोप लगाकर इनकार करने वालों पर अब होगी FIR; हाईकोर्ट ने दिए आदेश
Published : Mar 4, 2024, 3:21 pm IST
Updated : Mar 4, 2024, 3:21 pm IST
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Punjab-Haryana High Court orders FIR against those who deny rape allegations News In Hindi
Punjab-Haryana High Court orders FIR against those who deny rape allegations News In Hindi

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जहां पीड़िता बाद में अपने आरोपों से इनकार कर देती है.

Punjab-Haryana High Court News: रेप का आरोप लगाकर मुकरने वालों के खिलाफ पंजाब पुलिस अब आपराधिक मामला दर्ज करेगी. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किए हैं. आदेश में 5 बिंदुओं का जिक्र करते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने को कहा गया है. हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जहां पीड़िता बाद में अपने आरोपों से इनकार कर देती है.

ऐसे में ये दिशानिर्देश इसलिए जारी किए गए हैं ताकि एक तरफ पीड़ित पर कोई दबाव न पड़े और दूसरी तरफ कोई निर्दोष व्यक्ति शोषण का शिकार न हो. हाई कोर्ट ने इस आदेश की कॉपी हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के डीजीपी को सौंपने का निर्देश दिया है. अगर पीड़िता इनकार करती है तो जांच अधिकारी एसपी को रिपोर्ट भेजेंगे। मामले की जांच एसपी खुद करेंगे या किसी अन्य अधिकारी को सौंपेंगे. ऐसे मामलों में कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार करते समय यह देख लेना चाहिए कि कोई सेटलमेंट या पैसों का लेनदेन हुआ है या नहीं.

साथ ही, एक बार मामले का फैसला हो जाने के बाद, शिकायतकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 (झूठी शिकायत) के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया गया है तो एसपी, डीजीपी को लिखित रिपोर्ट देंगे और अंतिम फैसला डीजीपी लेंगे. आदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में दोषी अधिकारी की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की जाएगी. ऐसे मामलों के लिए हाई कोर्ट के ये आदेश काफी अहम माने जा रहे हैं.

दरअसल, चरखी दादरी निवासी एएसआई सुनीता और एसआई राजबीर ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में उन पर आरोप है कि उन्होंने रेप के आरोपी से 12 लाख रुपये का एग्रीमेंट लिया और 4 लाख रुपये पीड़िता को देने के बाद बाकी रकम आपस में बांट ली. इस मामले में उनके अलावा पीड़िता के वकील और एक हेड कांस्टेबल भी आरोपी हैं. समझौते के आधार पर पीड़िता अपने बयान से मुकर गई और इलाज नहीं कराया। गुप्त सूचना के आधार पर जांच के बाद चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

हाई कोर्ट ने की यह टिप्पणी 

हाई कोर्ट ने कहा है कि कुछ लोग पैसे के लिए कानून का मजाक उड़ाने पर तुले हुए हैं. यह एक ऐसा मामला है जहां पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। एक वकील अदालत का एक अधिकारी होता है, उसने बलात्कार जैसे गंभीर मामले में न केवल समझौता कराया, बल्कि उसमें भाग भी लिया। इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे व्यवस्था में अराजकता फैल जाएगी।

(For more news apart from Punjab-Haryana High Court orders FIR against those who deny rape allegations News In Hindi, stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)

Tags: punjab

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