Haryana News: हरियाणा न्यायिक सेवा प्रश्न पत्र लीक मामला: सुनवाई पूरी करने के लिए अदालत को और तीन महीना मिला

खबरे |

खबरे |

Haryana News: हरियाणा न्यायिक सेवा प्रश्न पत्र लीक मामला: सुनवाई पूरी करने के लिए अदालत को और तीन महीना मिला
Published : May 4, 2024, 4:30 pm IST
Updated : May 4, 2024, 4:30 pm IST
SHARE ARTICLE
Haryana Judicial Service question paper leak case: Court gets three more months to complete hearing
Haryana Judicial Service question paper leak case: Court gets three more months to complete hearing

पिछले आदेश के अनुसार, निचली अदालत के न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय को एक पत्र सौंपा.

Haryana News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक) प्रारंभिक परीक्षा, 2017 के प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने से संबंधित मामले में कार्यवाही पूरी करने के लिए एक निचली अदालत को और तीन महीने का समय दिया है। इससे पहले, यह निर्देश दिया गया था कि मामले की सुनवाई दैनिक आधार पर की जाए।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय सराहना करेगा, यदि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मामले को दैनिक आधार पर सुनते हैं और केवल अपरिहार्य कारणों से दोनों पक्षों को स्थगन प्रदान करते हैं। उच्च न्यायालय ने जनवरी में निचली अदालत को मामले की कार्यवाही में तेजी लाने और इसकी सुनवाई दैनिक आधार पर करने को कहा था।

पिछले आदेश के अनुसार, निचली अदालत के न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय को एक पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया है कि मामले का विवरण बहुत बड़ा है क्योंकि मुकदमे का सामना कर रहे आरोपियों के खिलाफ सात आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं।

T20 World Cup 2024, IND vs PAK Ticket Price: जानें कितने में मिल रही IND vs PAK मुकाबले की टिकट, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश

निचली अदालत के न्यायाधीश ने पत्र में कहा कि मामले में 19 आरोपी और 85 गवाह हैं। उन्होंने मामले के निस्तारण के लिए कम से कम छह महीने का समय मांगा। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक चरणजीत सिंह बख्शी और वकील अमित साहनी ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद मामले को दैनिक आधार पर नहीं सुना गया। उन्होंने उच्च न्यायालय से निचली अदालत को ऐसा करने का निर्देश देने का आग्रह किया।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश के पत्र से संकेत मिलता है कि पिछले आदेश के बाद मामला आगे बढ़ गया है।

उच्च न्यायालय ने कहा, "केवल कुछ अपरिहार्य कारणों से ही स्थगन दिया जा सकता है। इसलिए ग्रीष्मावकाश को छोड़कर तीन महीने का और समय दिया जाता है। निचली अदालत को इस समय-सीमा के भीतर मामले का निस्तारण करने का निर्देश दिया जाता है।" मामले की अगली सुनवाई नौ सितंबर के लिए सूचीबद्ध की जाती है।

उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व रजिस्ट्रार (भर्ती) बलविंदर कुमार शर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिन्होंने एक गवाह से जिरह के लिए दस्तावेज तलब करने की उनकी अर्जी खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। प्रश्न पत्र लीक से जुड़े मामले में 2017 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।(pti)

(For more news apart from Haryana Judicial Service question paper leak case: Court gets three more months to complete hearing, stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)
 

SHARE ARTICLE
Advertisement

 

ਭਾਰਤ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ Kisana ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ, ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ Kisana ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ?

20 Dec 2024 5:46 PM

ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਨਹੀ- Khanauri border ਤੋ ਗਰਜਿਆ Lakha Sidhana | Appeal

19 Dec 2024 5:31 PM

जगजीत सिंह दल्लेवाल की हालत बेहद गंभीर, मंच बंद

19 Dec 2024 5:30 PM

जगजीत सिंह डल्लेवाल के पक्ष में खनौरी बॉर्डर पहुंचे मूसेवाला के पिता

19 Dec 2024 5:28 PM

ਧਾਮੀ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Raj Lali Gill ਦਾ Exclusive Interview

18 Dec 2024 5:42 PM

18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ Jathedar ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ - Bathinda Jathedar Harpreet Singh|Viral Video

18 Dec 2024 5:39 PM