दो मुकदमों में बीते शनिवार को उनको जमानत मिल गई थी
नूह (हरियाणा): हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के सिलसिले में पिछले महीने गिरफ्तार किए गए कांग्रेस विधायक मामन खान को मंगलवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया। यहां की एक अदालत ने खान को दो मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सेशन कोर्ट ने उन्हें 18 अक्टूबर को अगली सुनवाई तक राहत दी है.
नगीना थाने में दर्ज मुकदमा नंबर 137, 148, 149 और 150 में मामन खान से पूछताछ की गई थी. दो मुकदमों में बीते शनिवार को उनको जमानत मिल गई थी और बाकी दो मुकदमों में मंगलवार को सुनवाई हुई. तकरीबन शाम 5:15 बजे के आसपास एडीजे अजय शर्मा की अदालत ने खान को अंतरिम जमानत दे दी.
मामन खान के वकील देवला ने कहा, 'अदालत ने उनके खिलाफ नगीना थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 137 और 148 के दो लंबित मामलों में 18 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी गई है.
बता दें कि फिरोजपुर झिरका से विधायक खान पर लोगों को भड़काने और हिंसा भड़काने का आरोप है. खान को 15 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।