नीति में ग्रुप बी और ग्रुप सी में तय आयु सीमा में 3 साल की में छूट व सामान्य पात्रता परीक्षा की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।
Haryana Agniveer Policy News In Hindi: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा अग्निवीर नीति, 2024 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने उपरांत अग्निवीरों को रोजगार प्रदान करना है। हरियाणा अग्निवीर नीति, 2024 सरकारी नौकरियों में सिपाही, - माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और एसपीओ जैसे पदों के लिए सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण मिलेगा। इन पदों के मामले में अग्निवीरों को लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी।
ग्रुप सी के सिविल पदों के लिए 5 प्रतिशत होरिजॉटल आरक्षण और अग्निवीरों की कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप बी के पदों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। नीति में ग्रुप बी और ग्रुप सी में तय आयु सीमा में 3 साल की में छूट व सामान्य पात्रता परीक्षा की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। यदि उनके पास अपेक्षित कौशल प्रमाण पत्र है तो अग्निवीरों को लिखित एवं कौशल परीक्षा दोनों से छूट प्रदान की जाएगी।
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उद्योगों को प्रति वर्ष 60,000 रुपए की सब्सिडी
नीति के तहत स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को प्रति वर्ष 60,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी बशर्ते कि उद्योगों द्वारा सब्सिडी राशि सहित अग्निवीर को प्रति माह 30,000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाए।
अग्निवीरों को बंदूक लाइसैंस के लिए प्राथमिकता मिलेगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निवीर को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक की मूल राशि के लिए तीन साल तक बिना ब्याज ऋण दिया जाएगा।
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2022-23 में हरियाणा से कुल 1,830 अग्निवीरों का चयन किया गया था और वर्ष 2023-24 में लगभग 2,215 की भर्ती की गई थी। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को भारतीय सेना के नियमित कैडर में भर्ती के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। यहा नीति वर्ष 2026-27 में लागू की जाएंग जब अग्निवीरों का पहला बैच रक्षा बला से अपनी सेवा पूरी करेगा।
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