महाग्राम में 50 गज और सामान्य गांवों में 100 गज प्लाट देने को मंजूरी
Haryana News In Hindi: प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजनाओं में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले भूमिहीन गरीब लोगों को प्रदेश सरकार 50 से 100 वर्ग गज के प्लाट आवंटित करेगी। प्रदेश के बड़े यानी महाग्रामों में 50-50 गज के प्लाट दिए जाएंगे, जबकि सामान्य गांवों में 100-100 गज के प्लाट मिलेंगे। प्रदेश सरकार सरकारी खजाने से पंचायतों से इन प्लाटों के लिए जमीन खरीदेगी और गरीब लोगों को प्लाट उपलब्ध कराएगी।
महाग्राम में 50 गज और सामान्य गांवों में 100 गज प्लाट देने को मंजूरी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह अहम फैसला हुआ है। पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने 20 हजार से अधिक गरीब लोगों को उनके बचे हुए प्लाट आवंटित किए थे, जबकि जिन लोगों को प्लाट नहीं मिल पाए थे, उनके खातों में एक लाख रुपये डालने की प्रक्रिया अपनाई गई थी। अब सरकार ने नये चिन्हित होने वाले गरीबों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का दायरा बढ़ाते हुए उसे संशोधित प्रारूप में लागू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार की नजर में परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में दर्ज 1.80 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को गरीब माना जाएगा और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास योजनाओं में संशोधन
जो भूमिहीन हैं अथवा जिनके पास पहसे से रहने के लिए कोई अपना अथवा सरकार का दिया हुआ प्लाट नहीं है। मुख्यमंत्री के अनुसार अब से पहले प्लाट का ड्रा होने के बाद प्लाट मिलने वाले आवेदकों को एक माह में 10 हजार रुपये की दूसरी किस्त और बाकी 80 हजार रुपये की राशि छह किस्तों में देनी होती थी। अब 10 हजार रुपये की दूसरी किस्त प्रोविजनल अलाटमेंट लेटर मिलने के दो माह बाद तक जमा करा सकेंगे, जबकि शेष बचे 80 हजार रुपये की राशि प्लाट का एलओआइ जारी होने की तिथि से तीन साल में मासिक किस्तों में जमा की जा सकेगी। राज्य सरकार की नजर में प्लाट की कीमत एक लाख रुपये है।
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