धारा 354-ए यानी यौन उत्पीड़न और धारा 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत आरोप तय किए गए हैं।
Brij Bhushan Singh News In Hindi: महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। दिल्ली राजस्व न्यायालय ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी ने कैसरगंज से उनका टिकट काटकर उनके बेटे करण को दे दिया है।
कोर्ट ने उन पर यौन उत्पीड़न के साथ-साथ महिलाओं की गरिमा का अपमान करने का भी आरोप लगाया है। कोर्ट ने बृजभूषण कुश्ती संघ के सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने बृज भूषण के खिलाफ धारा 354 यानी किसी महिला पर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल के तहत मामला दर्ज किया है। धारा 354-ए यानी यौन उत्पीड़न और धारा 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत आरोप तय किए गए हैं।
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को बृज भूषण के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। उनके खिलाफ धारा 354, 354-ए, 354-डी और 506 के तहत आरोप तय किये गये हैं। इस मुद्दे पर पहली बार 18 जनवरी 2023 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत 30 से ज्यादा पहलवानों ने प्रदर्शन किया था।
कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी
खेल मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद पहलवानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। इस मामले में एक जांच कमेटी भी गठित की गई थी। हालांकि, अप्रैल 2023 में पहलवानों द्वारा फिर से विरोध शुरू करने के बाद मामला बढ़ गया। मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहलवान कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट के आदेश पर ही दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।
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