सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार हाईवे के यातायात को कैसे रोक सकती है?
Supreme Court On Shambhu Border Closed News: किसानों के दिल्ली पलायन के चलते हरियाणा सरकार द्वारा बंद किए गए शंभू बॉर्डर के हाईवे को खोलने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार हाईवे के यातायात को कैसे रोक सकती है? राज्य सरकार का काम है कि वह यातायात को नियंत्रित करे। हम कह रहे हैं कि बॉर्डर को खुला रखें लेकिन उसको नियंत्रित भी करें।
दरअसल किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे 22 वर्षीय युवक शुभकरण की मौत की न्यायिक जांच के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दी गई न्यायिक जांच के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई टाल दी।
आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को हफ्ते के अंदर शंभू बॉर्डर को खोलने और यहां से बैरिकेड हटाने के आदेश जारी किए हैं, जहां पंजाब के किसान करीब पांच महीने से शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेतृत्व में किसानों को 13 फरवरी को दिल्ली मार्च करना था, लेकिन हरियाणा सरकार ने शंभू सीमा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुस्तरीय बैरिकेड्स लगा दिए थे। ताकि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा सके. किसान फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और अन्य किसान मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते थे.
इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा सरकार को एक हफ्ते के भीतर ये बैरिकेड्स हटाने का आदेश दिया था.
दोनों राज्यों को इस मामले में समन्वय बनाने को कहा गया है. इस संबंध में विस्तृत आदेश आना अभी बाकी है. शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाए जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया है और राहगीरों के अलावा व्यापारियों और औद्योगिक समुदायों को काफी परेशानी हो रही है.
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