कोर्ट ने कहा है कि दोनों साइड एक- एक लेन खोला जाए.
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का आदेश दिया है. कोर्ट ने एंबुलेंस, सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए हाइवे खोलने के आदेश दिया है.
कोर्ट ने कहा है कि दोनों साइड एक- एक लेन खोला जाए. एंबुलेंस, सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं, छात्रों आदि को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए.
पंजाब और हरियाणा के पुलिस अफसरों को एक हफ्ते में इस संबंध में मीटिंग कर मॉडलिटी तय करने के लिए भी कहा. सुप्रीम कोर्ट मामले में अब 22 अगस्त को सुनवाई करेगा.
(For more news apart from Hearing in the Supreme Court regarding opening of Shambhu border, order to partially open the border, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)