पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि वह समिति का नामकरण करने के करीब है.
Shambhu Border News: हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर को खोलने के संबंध में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट (एससी) में चुनौती दी है। सरकार की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
इस बीच, पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों द्वारा एक स्वतंत्र समिति बनाने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम अदालत में रखे जाएंगे। जो बॉर्डर खोलने के लिए किसानों और सरकार के बीच पुल का काम करेगा.
पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि वह समिति का नामकरण करने के करीब है. हालांकि, कोर्ट का साफ कहना है कि अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो यह काम कोर्ट पर छोड़ा जा सकता है. इस बीच कोर्ट को मामले को सुलझाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया जाएगा. हालांकि शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कमेटी के लिए निष्पक्ष लोगों के बारे में सोचें और आपके सुझाव से किसानों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. न्यायाधीश विशेषज्ञ नहीं होते हैं, लेकिन कृषि पृष्ठभूमि वाले कुछ पूर्व न्यायाधीश, अग्रणी विश्वविद्यालयों के कुछ प्रोफेसर, अनुसंधान समिति में हो सकते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करें.
इसी साल 10 फरवरी को पंजाब के कुछ किसान संगठनों ने दिल्ली की ओर मार्च करने का ऐलान किया था, जिसके चलते उन्हें हरियाणा की सीमा पर रोक दिया गया. शंभू समेत पंजाब और हरियाणा के कई बॉर्डर फरवरी से बंद हैं, जिनमें से सिर्फ शंभू बॉर्डर ही ऐसा है, जहां किसान अभी भी बैठे हुए हैं. इसके चलते हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगा दिए थे.
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