सार्वजनिक सम्पति का नुकसान होने पर दोषी व्यक्ति से ही उसको लेकर वसूली की जाएगी।
Farmer Protest Delhi Chalo March: हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने नागरिक प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक या निजी संपत्ति के नुकसान के मामले में संपत्ति हानि वसूली अधिनियम 2021 में निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए है। गौर हो की सरकार की और से जारी किए आदेशों को आज होने वाले किसानो के दिल्ली कूच को लेकर लिया गया हैं। बता दें कि किसानों ने बीते दिनों दिल्ली कूच को लेकर मार्च करने का ऐलान किया था। जिसके बाद से सरकार की और से किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाने सहित कई मांगों पर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली कूच की घोषणा की है।
जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने नागरिक एवं पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी किये हैं। इसको लेकर सभी जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को लिखे पत्र में कहा गया है कि सभी संबंधित लोगों के ध्यान में यह लाया जाए कि ऐसे कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों से सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए मुआवजे की मांग की जा सकती है। ऐसे में सार्वजनिक सम्पति का नुकसान होने पर दोषी व्यक्ति से ही उसको लेकर वसूली की जाएगी।
#WATCH | Delhi Police personnel and barricades deployed at ITO intersection, section 144 CrPC imposed, in view of farmers' protest march to Delhi demanding a law guaranteeing MSP for crops pic.twitter.com/ZSUhHhFFA7
— ANI (@ANI) February 13, 2024
सचिव ने सभी अधिकारियों को उपरोक्त अधिनियम एवं नियमावली के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट गृह विभाग को भेजने को कहा है, हरियाणा के अधिकारियों ने प्रस्तावित मार्च को विफल करने के लिए कंक्रीट ब्लॉकों, लोहे की कीलों और कंटीले तारों का उपयोग करके अंबाला, जींद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और सिरसा में कई स्थानों पर पंजाब के साथ राज्य की सीमाओं को सील कर दिया है। ताकि कानून व्यवस्था बनाई जा सके।
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