29 फरवरी को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा आंकड़े मांगे गए थे.
Parole has been given to 89 other prisoners like rapist Ram Rahim News in Hindi: सौदा साध राम रहीम को पैरोल मिलने के सवाल पर हरियाणा सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. हरियाणा सरकार ने अदालत को बताया है कि गुरमीत राम रहीम जैसे कम से कम 89 लोगों को, जो तीन या अधिक मामलों में दोषी ठहराए गए थे या उम्रकैद की सजा काट रहे थे, 'पैरोल या फर्लो' दी गई है।
यह हलफनामा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हाईकोर्ट के निर्देश पर जेल महानिरीक्षक (आईजीपी) जगजीत सिंह की ओर से दाखिल किया गया है. 29 फरवरी को कोर्ट ने राम रहीम को लगातार मिल रही पैरोल पर राज्य सरकार से सवाल किया था. आईजीपी जगजीत सिंह के मुताबिक, इन 89 कैदियों में तय सजा काट चुके कैदी भी शामिल हैं
29 फरवरी को हाई कोर्ट द्वारा आंकड़े मांगे गए थे, जिसमें हरियाणा सरकार को कोर्ट की अनुमति के बिना राम रहीम की पैरोल पर विचार करने से रोक दिया गया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि हम चाहते हैं कि हरियाणा राज्य हलफनामा दाखिल कर बताए कि तीन मामलों में कितने लोगों को इसका लाभ दिया गया है, जिनका आपराधिक इतिहास है और किन्हें सजा हुई है. हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया और न्यायमूर्ति लुपिता बनर्जी की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही.
गौरतलब है कि राम रहीं को बार-बार मिल रही पैराल पर हाई कोर्ट ने कहा था कि क्यों केवल डेरा प्रमुख को ही बार- बार पैरोल मिल रही है, जबकि अन्य कैदियों को क्यों नहीं लाभ दिया जाता। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि अब अदालत की अनुमति के बिना डेरा प्रमुख को पैरोल नहीं दी जाएगी। '
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