ये कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।
Haryana News: हरियाणा के मुख्य सचिव टी वी एस एन प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार एक जुलाई से राज्य में तीन नये आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 2023 को 25 दिसंबर, 2023 को अधिसूचित किया गया था। ये कानून एक जुलाई से लागू होंगे।
ये कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इससे पहले दिन में प्रसाद ने देश में तीन कानूनों के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया।प्रसाद ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य में इन कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
(For more news apart from Haryana ready to implement three new criminal laws from July 1: Chief Secretary, stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)