यह सिस्टम पहली बार हरियाणा और कर्नाटक में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है।
Toll Tax News In Hindi: केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने टोल टैक्स को लेकर एक अहम फैसला लिया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने टोल टैक्स को लेकर नए नियम बनाए हैं। अब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) से लैस निजी वाहनों को 20 किमी तक यात्रा करने पर टोल टैक्स से छूट मिलेगी। वाहन चालकों को राहत देने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है। नई नीति से केवल उन्हीं वाहनों को फायदा होगा जिनमें GNSS सिस्टम काम कर रहा है और ड्राइवर 20 किमी तक की यात्रा कर सकते हैं।
परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, निजी वाहन मालिकों को हाईवे और एक्सप्रेसवे पर रोजाना 20 किलोमीटर तक यात्रा करने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, यह छूट उन लोगों को मिलेगी जिनके वाहनों में जीएनएसएस सिस्टम चल रहा है। वहीं, अगर निजी वाहन चालक 20 किमी से अधिक की दूरी तय करते हैं तो वास्तविक दूरी के आधार पर टोल वसूला जाएगा।
हरियाणा और कर्नाटक में पायलट प्रोजेक्ट
यह सिस्टम पहली बार हरियाणा और कर्नाटक में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है। इन क्षेत्रों में जीएनएसएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली का परीक्षण किया जा रहा है। अगर यह व्यवस्था सफल रही तो इसे पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया जाएगा।
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