थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बुधवार को कहा, ‘‘प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।’’
चंडीगढ़: हरियाणा के पलवल में 13 अगस्त को 'सर्व हिंदू समाज महापंचायत' में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी प्रोबेशनर उप निरीक्षक (पीएसआई) सचिन की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है, जिन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने पोंडरी गांव में सभा के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था।
पुलिस ने बताया कि सोमवार को हथीन थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 505 (सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक बयान) समेत अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बुधवार को कहा, ‘‘प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।’’ हिंदू संगठनों की 'महापंचायत' में 28 अगस्त को नूंह में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की ब्रज मंडल यात्रा को फिर से शुरू करने का फैसला किया गया है, जो जुलाई में सांप्रदायिक हिंसा के बाद रोक दी गई थी।
महापंचायत में कई मांगें भी की गईं, जिनमें 31 जुलाई को नूंह में विहिप की यात्रा पर हुए हमले की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जांच कराना और नूंह को गोहत्या-मुक्त जिला घोषित करना शामिल है।
कुछ हिंदू नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि मुस्लिम बहुल जिले नूंह में हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस हासिल करने में छूट दी जानी चाहिए।