पिछले महीने हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के आरक्षण देने वाले कानून के मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रखा था.
Manohar Lal Khattar Government News ; मनोहर लाल खट्टर सरकार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से ने बड़ा झटका दिया है. दरहलस, कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में दिए गए 75 % के आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया है. बता दें कि पिछले महीने हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के आरक्षण देने वाले कानून के मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रखा था.
न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया और न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ ने राज्य के कई औद्योगिक निकायों की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया था। बता दें कि इसी पीठ ने बीते 19 अक्टूबर दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था. इससे पहले 17 मार्च, 2022 को भी फैसला सुरक्षित रखा था. और बाद में इस साल अप्रैल में मामले को दोबारा खोला गया और हाई कोर्ट ने सुनवाई शुरू की. वहीं अब इस मामले में कोर्ट ने अपनी फैसला सुना दिया है.