आदेश में कहा गया है कि जून और जुलाई के लिए यह रोक रहेगी।
Haryana News: हरियाणा पुलिस विभाग में छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है. पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. आदेश में कहा गया है कि जून और जुलाई के लिए यह रोक रहेगी।
दरअसल, जिलों में तैनात आईपीएस अधिकारियों और पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा लगातार पुलिस मुख्यालय को छुट्टी के लिए आवेदन भेजे जा रहे हैं. क्योंकि केंद्र के तीन नए कानून 1 जुलाई से राज्य में लागू हो रहे हैं, इसलिए राज्य पुलिस ने अधिकारियों से 31 जुलाई तक आपात स्थिति को छोड़कर छुट्टी नहीं लेने का आग्रह किया है।
राज्य पुलिस प्रमुख डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों के मद्देनजर अधिकारियों के छुट्टी पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कानून 1 जुलाई से देश में लागू होने जा रहे हैं.
हरियाणा पुलिस विभाग में भले ही डीजीपी ने छुट्टी पर रोक लगा दी है, लेकिन राज्य के आठ आईपीएस अधिकारी फिलहाल छुट्टी पर हैं. इनमें जिला पुलिस आयुक्त, आईजीपी, यहां तक कि एसपी भी शामिल हैं। आईपीएस अधिकारी कमांडेंट विनोद कुमार 30 अक्टूबर तक छुट्टी पर हैं.
इसके अलावा आईपीएस अधिकारी एआईजी कमलदीप गोयल 30 जून तक छुट्टी पर हैं. आईपीएस वरिंदर कुमार और एसपी कैथल उपासना 23 जून यानी कल तक छुट्टी पर हैं। आईजीपी हरदीप सिंह दून 25 तक छुट्टी पर रहेंगे। सोनीपत और झज्जर के पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन 24 तक छुट्टी पर हैं. सीआईडी आईजीपी मनीष चौधरी 30 जून तक छुट्टी पर हैं. एडीजीपी अमिताभ ढिल्लों 7 जुलाई तक छुट्टी पर हैं।
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