सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के फैसले पर हरियाणा सरकार अपना पक्ष रखेगी.
Shambhu Border News: शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकरा द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के फैसले पर हरियाणा सरकार अपना पक्ष रखेगी. इससे पहले 10 जुलाई को हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को सात दिन के अंदर शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटाने का आदेश दिया था. हरियाणा सरकार ने इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बताया था.
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शंभू बॉर्डर बंद करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. याचिकाकर्ता ने कहा कि शंभू बॉर्डर बंद होने से व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वे अपना कारोबार नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके सामने भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गयी है. जम्मू, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में कारोबार पूरी तरह ठप हो गया है. वहीं इस पर हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया.
हरियाणा सरकार ने दायर की याचिका
इस फैसले को लेकर हरियाणा सरकार ने कहा था कि शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है. अगर इन्हें हटाया गया तो राज्य का माहौल खराब होने का खतरा है. इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें हटाया न जाए। उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है.
(For More News Apart fromShambhu Border Supreme Court Hearing On Haryana Government's Petition Update in hindi, Stay Tuned To Rozana Spokesman)