शिकायत में कैबिनेट विस्तार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की गई है, जिसके बाद आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है.
Haryana News: चुनाव आयोग ने देश भर में लागू चुनाव आचार संहिता के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कैबिनेट विस्तार पर हरियाणा के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है. इस संबंध में आयोग की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है. बता दें कि इसको लेकर फरीदाबाद एनआईटी कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने केंद्रीय चुनाव आयोग को शिकायत भेजी थी. शिकायत में कैबिनेट विस्तार को मानक चुनाव संहिता का घोर उल्लंघन बताया गया है.
शिकायत में कैबिनेट विस्तार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की गई है, जिसके बाद आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है. हालांकि इस मामले में कानूनी विश्लेषक हेमंत कुमार का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार में कोई बाधा नहीं है. हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा एक मंत्री को शपथ न दिलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री के चुनाव आचार संहिता के तहत शपथ लेने पर कोई आपत्ति नहीं जताई. जुलाई 1999 में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया गया था. उस समय इस पर सवाल नहीं उठाया गया था, इसलिए सैनी सरकार के लिए अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने में कोई संवैधानिक बाधा नहीं है।
फिलहाल मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस विधायक की इस शिकायत को दर्ज कर लिया है और इसकी जानकारी केंद्रीय चुनाव आयोग को भी भेज दी है. राज्य सरकार से भी जवाब मांगा गया है. यह पत्र सहायक बिजली अधिकारी ने हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद को भेजा है। शिकायत पर संज्ञान लेकर जवाब देने को कहा गया है। जल्द ही इस शिकायत को लेकर कार्रवाई हो सकती है।
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