याचिका में उन पर अपनी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है.
Controversy over CM Saini Jind rally reaches High Court News In Hindi: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की 24 नवंबर को जींद में होने वाली रैली का विवाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। इस संबंध में मोहाली के एक वकील ने याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि जींद रैली में 1194 सरकारी बसों का इस्तेमाल किया गया है. यह पूरी तरह से सार्वजनिक परिवहन का दुरुपयोग है।' याचिका में उन पर अपनी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है.
याचिका में तर्क दिया गया कि कोई भी सरकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत प्रदत्त शक्तियों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। इस रैली में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का भी दुरुपयोग किया गया.
याचिका में पैसे की रिकवरी की मांग की गई है
याचिका में आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लोगों को मुफ्त में लाने के लिए राज्य परिवहन की बसों का इस्तेमाल किया गया। याचिका में इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए हाई कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह जींद रैली पर हुए खर्च की वसूली के निर्देश दे.
याचिका के अनुसार, राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके राज्य और सरकारी खजाने की कीमत पर रैली के लिए राज्य परिवहन बसों की मांग की गई थी। न्यायहित में यह राशि मुख्यमंत्री और मंत्रियों से वसूल की जानी चाहिए।
किस जिले से कितनी बसें गईं
याचिका में यह भी कहा गया कि वाल्मिकी जयंती के मौके पर रैली में भीड़ इकट्ठा करने के लिए 1194 बसें लगाई गई थीं. इनमें करनाल जिले से 103, कैथल से 75, सिरसा से 25, गुरुग्राम से 10, पंचकुला से 24, रोहतक से 250, फतेहाबाद से 25, नूंह से 20, जींद से 250, भिवानी से 60, हिसार से 50 बसें शामिल हैं। रैली में चरखी से 30, पानीपत से 50, सोनीपत जिले से 25, रेवाडी से 20, यमुनानगर से 42, अम्बाला से 50, कुरूक्षेत्र से 65, झज्जर से 10 और पलवल से 10 बसें शामिल हुईं।
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