इस समय हरियाणा में चार बड़ी चुनौतियां हैं। खेल संगठनों में ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है...
Haryana News: हरियाणा में अब खेल संगठनों, ट्रैवल एजेंसियों और कोचिंग सेंटरों में फर्जीवाड़ा नहीं चल सकेगा। तीनों क्षेत्रों में गड़बड़ियां रोकने और इन पर निगरानी रखने के लिए कानून बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा हरियाणा में अब सड़क पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन करना गैरकानूनी होगा। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो जुर्माने समेत सजा का प्रावधान किया गया है।
बुधवार को हरियाणा विधानसभा में सदन ने संबंधित विधेयकों पर मुहर लगा दी। बजट सत्र के अंतिम दिन कुल नौ विधेयक पारित किए गए। अब यह विधेयक राज्यपाल को मंजूरी के बाद कानून बन जाएंगे। खास बात ये रही कि सभी विधेयकों को पारित करते समय विपक्ष का एक भी सदस्य मौजूद नहीं था।
इस समय हरियाणा में चार बड़ी चुनौतियां हैं। खेल संगठनों में ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है और संगठनों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।
दूसरा हरियाणा के युवा विदेश जा रहे हैं और फर्जी एजेंट युवाओं के साथ लाखों रुपये की धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसी प्रकार निजी कोचिंग सेंटर मनमतों में फीस वसूल रहे हैं और इनके लिए कोई तय नियम नहीं है। वहीं, शव को सड़क पर रखकर जाम लगाने के मामले भी प्रदेश में बढ़ रहे हैं. इन चारों मामलों को गंभीरता को देखते हुए हरियाणा सरकार इससे निपटने के लिए कानून बनाने जा रही है।
सदन ने हरियामा ट्रेवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 पारित किया है। इसके तहत प्रदेश के सभी देखल एजेंट और एजेंसियों को अपना पंजीकरण कराना होगा। हरियाणा सरकार की अधारिटी इन पर निगरानी रखेंगी और एजेंटों का पूरा रिकार्ड सरकार के पास होगा। इस विधेयक के तहत 3 से 10 साल की सजा के प्रावधान और दो से पांच लाख रुपये तक जुर्माना होने के साथ संपति जब्त करने का प्रावधान भी किया गया है।
खेल संगठनों पर निगरानी रखेगी परिषद
खेलों में चल रहे फजीवाड़े को रोकने के लिए हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण और चिनियमन) विधेयक, 2024 पारित किया गया है। इसके तहत हरियाणा खेल पंजीकरण परिषद और क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषदों का गठन किया जएगा। यहां पर सभी राज्य और जिला स्तरीय खेल मंधी और एसोसिएशन को पंजीकरण कराना होगा। इसके अतिरिक्त इन परिषदों के पास निष्पक्ष खेल प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए खेल संघ और उसके पदाधिकारी के खिलाफ शिकायतों की जांच करने का अधिकार होगा।
कोचिंग सेंटरों ने नियम तोड़े तो एक लाख रुपये तक जुर्माना
हरियाणा नितो कोचित संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 के तहत सभी निले काचिग मेटर सरकार की जद में होंगे। सभी के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। सेंटर विद्यार्थियों से माफक फीस नहीं वसूल सकेंगे। अगर कोई सस्थान नियमों का उल्लघन करेगा तो उस पर 25 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। बार-बार नियम तोड़ने वाले कोचिंग सेंटर का लक्ष्मेम रदद करने का प्रावधान होगा। सभी सेंटरों को फायर व भवन की एनओसी लेनी होगी।
शव के साथ प्रदर्शन करने पर लगेगी रोक
विधानसभा में हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024 पारित किया गया। इसके तहत हरियाणा में शव को लेकर विरोध प्रदर्शन पर रोक होगी। विधयेक मृतक के अंतिम संस्कार के लिए प्रावधान करता है और यदि परिवार के सदस्य राव की अस्वीकार कर देते है तो सार्वजनिक प्राधिकरण इसका अंतिम संस्कार करेगा। अगर कोई व्यक्ति शव को लेकर प्रदर्शन करता है तो उनके खिलाफ छह माह से 5 साल तक की कैद और एक लाख तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
• इस विधोक को सरकार ने एक दिन पहले भी मदन में पेश किया था, लेकिन विपक्ष को आपत्तियों के चलते इसे पास नहीं कराया जा सका था।
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