यह बिल आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा. इस बिल के तहत कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिए बिना ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय नहीं कर सकता है।
Hrayana News: हरियाणा सरकार ने अवैध रूप से लोगों को विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 'हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन बिल 2024' को मंजूरी दे दी गई.
यह बिल आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा. इस बिल के तहत कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिए बिना ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय नहीं कर सकता है। यदि कोई एजेंट अवैध रूप से लोगों को विदेश ले जाता है, मानव तस्करी में लिप्त होता है या जाली दस्तावेजों का उपयोग करता है, तो उसे दस साल तक की जेल और 2 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने या प्रतिबंधित उपकरणों का उपयोग करने पर 7 साल तक की कैद और 2 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
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प्रत्येक ट्रैवल एजेंट को आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के साथ निर्धारित समय के भीतर प्राधिकरण के साथ पंजीकरण कराना होगा। रजिस्ट्रेशन से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करेगी. पंजीकरण की वैधता तीन वर्ष के लिए होगी, जिसे निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नवीनीकृत कराना होगा। नया कार्यालय या शाखा खोलने के लिए नया पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। इसके अलावा दिवालियापन, आपराधिक गतिविधियों, शर्तों के उल्लंघन के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकता है।
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