हिमाचल कैबिनेट की बैठक में लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े विषयों पर चर्चा हुई और बड़े फैसले भी लिए गए है. शिमला में हुई बैठक में राज्य सरकार ने प्रदेश की लड़कियों के हित में बड़ा फैसला लिया और लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का निर्णय लिया। अब राज्य में लड़कियों की शादी 21 साल की उम्र में के बाद ही की जाएगी।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ऐसे में न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
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बता दें कि शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई यह कैबिनेट बैठक करीब 3 घंटे तक चली. इस बैठक में हिमाचल प्रदेश में नई फिल्म नीति को मंजूरी दी गई.फिल्म काउंसिल बनाने को भी मंजूरी दी गई है. नई नीति के तहत हिमाचल में शूटिंग के लिए जरूरी मंजूरी अब तीन दिन के भीतर मिल सकेगी। इससे फिल्म निर्माताओं को फायदा होगा.
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी योजना और हिमाचल प्रदेश डिजिटल नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। विधवा एकल नारी योजना योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
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