अदालत ने 28 फरवरी को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Jharkhand News: झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस रिट याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।
हालांकि अदालत ने जेल में बंद सोरेन को छह मई को अपने चाचा के अंतिम संस्कार में पुलिस हिरासत में शामिल होने की अनुमति दे दी। एक याचिका के जरिए सोरेन ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।
Delhi Excise Policy Case: हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर CBI और ED से जवाब मांगा
अदालत ने 28 फरवरी को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति आर. मुखोपाध्याय ने निर्देश दिया है कि पुलिस हिरासत में वह (सोरेन) अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं। सोरेन को ईडी की 13 दिन की हिरासत के बाद 15 फरवरी को बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल भेज दिया गया था।
(For more news apart fromJharkhand HC rejects Hemant Soren's writ petition against ED arrest News in Hindi, stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)