अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
चाईबासा: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने करीब सात साल पहले दो नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बलात्कार की इस घटना में अन्य लोग भी शामिल थे।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम की अदालत ने बुधवार को टोकलो थाना क्षेत्र के सैतोपा गांव के निवासी राजेंद्र महतो को 2016 में दो नाबालिगों के साथ बलात्कार करने के जुर्म में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) के तहत सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में अन्य आरोपियों को अदालत दोषी ठहराने के बाद सजा सुना चुकी है ।
जिले के चक्रधरपुर थाने में दर्ज मामले के मुताबिक, 29 अगस्त 2016 की शाम जब लड़कियां घर लौट रही थीं, तभी उनके साथ इन लोगों ने दुष्कर्म किया था ।